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जान लीजिये बिहार सरकार द्वारा शराब नियंतरण के लिए नया कानून क्या है

हाल ही में बिहार में शराब नियंतरण के लिए एसीएस शिक्षा और कैबिनेट ने संसोधन करते हुए नया कानून बनाया है इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2000-5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 30 दिन की कैद की सजा भुगतनी होगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा जाता है, तो उसे 1 वर्ष कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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